Driving License Renewal Online: घर बैठे Driving Licence रिन्यू करना है तो फॉलो करें ये स्टेप, समय के साथ-साथ होगी पैसों की बचत
Driving License Renewal Details:एक बार लाइसेंस समाप्त हो जाने पर, सरकार के पास इसे नवीनीकृत करने के लिए 30 दिन का समय होता है। आपके ड्राइवर का लाइसेंस नवीनीकृत करते समय कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा।
यदि आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त होने वाला है या पहले ही समाप्त हो चुका है, तो आप इसे आसानी से नवीनीकृत कर सकते हैं। एक बार लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार उसे नवीनीकृत करने के लिए 30 दिन का समय देती है। आज के लेख में, हम आपको एक सरल प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। इसकी मदद से आप अपना घर छोड़े बिना ही अपने ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं।
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Driving License Renewal Online:करें ये स्टेप फॉलो
- अपने ड्राइवर का लाइसेंस ऑनलाइन नवीनीकृत करते समय, आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। आइए आपको एक-एक करके स्टेप बताऊंगा.
- सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
- आपको मुख्य पृष्ठ के बाईं ओर “अप्लाई ऑनलाइन ” पर क्लिक करना होगा।
- फिर “सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस” पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें।
- अगले चरण में आपको आवेदन पत्र भरना होगा और अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आपको केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा।
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
आपका ऑनलाइन ड्राइवर लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन पूरा हो गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो आपके नए ड्राइवर का लाइसेंस सहमत समय सीमा के भीतर आपके द्वारा निर्दिष्ट पते पर भेज दिया जाएगा।
Driving License Renewal Online:इन दस्तावेज़ों की होगी आवश्यकता
अपने ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज़ होने चाहिए। इसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड शामिल है। कृपया अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार कर लें।
Driving License Renewal Online:यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है, तो ऐसा करें
यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए आपको फॉर्म 1A भरना होगा और इसे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित कराना होगा। आप इस फॉर्म को parivahan.gov.in से डाउनलोड करके भर सकते हैं। वहीं, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको फॉर्म 1A भरने की जरूरत नहीं है।
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